अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे चेक करें? - apana inakam taiks riphand kaise chek karen?

ITR refund: देशभर में पांच करोड़ से अधिक लोगों ने इस बार आयकर रिटर्न भरा है। उसमें से बहुत सारे इनकम टैक्स विभाग की ओर से रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भाी उन लोगों में शामिल हैं जो अपने रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आप अपना आईटीआर रिटर्न को वेरिफाई कर दें। जब तक आप रिटर्न को वेरिफाई नहीं करेंगे, आयकर विभाग रिफंड की प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा। रिफंड का पैसा वही होता है जो आपके टीडीएस का होता है, या टैक्स देनदारी से अधिक पैसा कट गया हो, तो उसे भी रिफंड में लिया जाता है।

रिटर्न भरने के 10 दिन बाद रिफंड चेक करें

आयकर विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर्स अपना आयकर रिटर्न भरने के 10 दिन के बाद रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिये जानते हैं कि कैसे आप अपना रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल tps://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर लॉग इन करें-
  2. यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें
  3. 'माई अकाउंट' पर जाएं और 'रिफंड/डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करें
  4. ड्रॉप डाउन मेनू पर जाएं, 'आयकर रिटर्न' चुनें और 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करें
  5. अपनी एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें
  6. एक नया वेबपेज खुल जाएगा जहां रिफंड जारी करने की तारीख सहित आपके सभी आईटीआर विवरण होंगे

पैन नंबर द्वारा आईटीआर रिफंड की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें

एक करदाता जिसने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, वह अपने पैन कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन आईटीआर रिफंड की स्थिति की जांच कर सकता है। इसके लिए करदाता को एनएसडीएल की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatusTrack पर जाना होगा।

जिन लोगों ने लगभग 10 दिन पहले टैक्स रिटर्न भर दिया है और वे रिफंड को चेक करना चाहते हैं तो उन्हें टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपना कर रिफंड का स्टेटस जाना जा सकता है.

अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे चेक करें? - apana inakam taiks riphand kaise chek karen?

ITR refund status: आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है तो रिफंड की बाट जोह रहे होंगे. इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने के बाद उसे वेरिफाई करना होता है. अगर यह काम हो चुका है तो आपका टैक्स रिटर्न प्रोसेस होगा और फिर आपको रिफंड मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. रिफंड का पैसा वही होता है जो आपके टीडीएस का होता है. या टैक्स देनदारी से अधिक पैसा कट गया हो, तो उसे भी रिफंड में लिया जाता है. जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2021-22 का रिटर्न भर दिया है, उन्हें या तो रिफंड मिल गया होगा या मिलने का इंतजार कर रहे होंगे.

अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे चेक करें? - apana inakam taiks riphand kaise chek karen?

आप भी आईटीआर का रिफंड स्टेटस जानना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत आसान है. आईटीआर फाइल करने के दस दिन बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने की सुविधा देता है. यह सुविधा ऑनलाइन दी जाती है. इसलिए जिन लोगों ने लगभग 10 दिन पहले टैक्स रिटर्न भर दिया है और वे रिफंड को चेक करना चाहते हैं तो उन्हें टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपना कर रिफंड का स्टेटस जाना जा सकता है.

अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे चेक करें? - apana inakam taiks riphand kaise chek karen?

आप 6 अलग-अलग स्टेप में रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन जा सकेंगे. पहला- टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login; पर जाएं. दूसरा स्टेप-यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें. इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको 'माय अकाउंट' में जाना होगा और उसमें 'रिफंड/डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करना होगा. अब ड्रॉप डाउन मेनू में जाएं और 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' को सलेक्ट करें. इसके बाद 'सबमिट' ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे चेक करें? - apana inakam taiks riphand kaise chek karen?

अंतिम और पांचवें स्टेप में आपको एकनॉलेमेंट नंबर पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही एक नया वेबपेज खुलेगा जहां आपके सभी आईटीआर की डिटेल दिखेगी. इसी में आप देख सकते हैं कि आपका आईटीआर रिफंड कब जारी किया गया है. यहां लिखा होगा कि आपका रिफंड कब जारी किया गया है. अगर रिफंड का स्टेटस न दिखे तो समझ लें कि आपका पैसा टैक्स विभाग ने अभी जारी नहीं किया है. ऐसा तब होता है जब आपका रिफंड नहीं बनता हो. ऐसा तब भी हो सकता है जब रिटर्न में दी गई जानकारी जैसे कि बैंक खाता आदि के बारे में गलत सूचना दी गई हो.

अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे चेक करें? - apana inakam taiks riphand kaise chek karen?

आप आईटीआर रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन चेक करने के लिए पैन नंबर का सहारा ले सकते हैं. इसके लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाना होगा. इसका पता है https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatusTrack. इसके बाद अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा. एसेसमेंट ईयर में 2022-23 दर्ज करें और अंत में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें. इसके साथ ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा.

ITR Refund Status: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा है और ITR रिफंड के आने का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको आज यहां बता रहे हैं कि आप अपने ITR रिफंड के स्टेटस को कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक, टैक्सपेयर्स ITR भरने के 10 दिनों के बाद से अपने ITR रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप 10 दिन से अधिक समय पहले अपना ITR भर चुके हैं, तो आप दो तरीकों से अपने ITR रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये दोनों तरीके ऑनलाइन हैं और बहुत ही आसान स्टेप वाले हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद सभी टैक्सपेयर्स को एक एकनॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलता है। आप इस एकनॉलेजमेंट नंबर की मदद से अपने ITR रिफंड को ऑनलाइन मिनटों में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की मदद से भी अपने ITR रिफंड के स्टेटस को देख सकते हैं। आइए इन दोनों तरीकों को जानते हैं-

एकनॉलेजमेंट नंबर की मदद से इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे चेक करें अपना ITR रिफंड स्टेटस-

2. यहां उन्हें अपने यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।

3. लॉग-इन करने के बाद 'माय अकाउंट' सेक्शन में जाएं और फिर 'रिफंड/डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करें।

4. इसके बाद मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न' को सलेक्ट करें और फिर सबमिट पर 'Submit' करें।

5. अपने एकनॉलेज नंबर पर क्लिक करें

6. इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा, जहां आपको अपने ITR रिफंड का स्टेटस और उससे जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएगी।

पैन कार्ड की मदद से इस तरह चेक करें अपना ITR रिफंड स्टेटस-

1. टैक्सपेयर्स अपने ITR रिफंड स्टेटस की PAN कार्ड का इस्तेमाल करके भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट खोलना होगा, या आप सीधे इस लिंक को भी खोल सकते हैं- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatusTrack

2. लिंक खुलने के बाद आपको दिए गए स्थान पर अपना PAN नंबर डालना होगा

3. फिर एसेसमेंट ईयर 2022-23 को चुनें

4. अंत में 'Submit' बटन पर क्लिक करें

सबमिट करते ही आपका ITR रिफंड स्टेटस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा

नहीं आया रिफंड तो क्‍या करें

अगर आपको समय बीतने के बाद भी ITR रिफंड नहीं मिला है तो सबसे पहले अपना रजिस्‍टर्ड ई-मेल चेक करें। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी गड़बड़ी की वजह से आपका रिफंड रोका है तो उसे लेकर मेल जरूर आया होगा। अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल या विभाग की ओर से जारी टोल-फ्री नंबर की मदद ली जा सकती है।

इनकम टैक्स रिफंड का कैसे पता करें?

ऐसे में रिफंड का स्टेटस आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं. इसको ट्रैक करने के दो तरीक हैं. पहला इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर और दूसरा टिन NSDL वेबसाइट पर जाकर पता किया जा सकता है.

ITR का स्टेटस कैसे देखें?

सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं. अब अपना पैन नंबर या आधार नंबर, यूजर आईडी, यूजर आईडी, यूजर और पासवर्ड, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालकर अकाउंट में लॉग इन करें. इसके बाद My Account पर क्लिक करें. यहां आपको “रिफंड/डिमांड स्टेटस” पर जाना होगा.

टीडीएस कितने दिन में वापस आता है?

बता दें कि आईटीआर भरने के बाद अलग-अलग लोगों का टीडीएस रिफंड भी बनता है, जो आमतौर पर आईटीआर भरने के बाद 15-20 दिन के अंदर आयकरदाता (Income Tax Return) को मिल जाता है.

143 1 के बाद रिफंड मिलने में कितना समय लगता है?

income tax notice का जवाब देने में न करें देरी टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 143(1) के तहत आने वाले टैक्स नोटिस को नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है. यानी अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी बकाया है तो आप इस मैसेज के मिलने से 20 दिनों के भीतर उसका भुगतान कर दें.