दिव्यांगजनों से जुड़ी कानूनी सुरक्षाएं क्या है?

मुख्य पृष्ठ अधिनियम

1 . दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेतद 253 सह पठित संघ सूची की मद क्रम संख्यां 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधारहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथोचित सरकारों द्वारा एक बहु कार्यक्षेत्र सहयोगात्माक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

 दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 

दिव्यांगजनों से जुड़ी कानूनी सुरक्षाएं क्या है?
 size:( 7.78 MB)

2. ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

यह अधिनियम राष्ट्रींय न्यास के गठन, स्थायनीय स्तर समितियां, न्यास की जवावबदेही और निगरानी का प्रावधान करता है। इसमें दिव्यांग व्यरक्तियों के चार वर्गों के कानूनी अभिरक्षकों और उनके लिए यथासंभव स्वातंत्र जीवनयापन के लिए समर्थकारी परिवेश के सृजन के प्रावधान करता है।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 

दिव्यांगजनों से जुड़ी कानूनी सुरक्षाएं क्या है?
 size:( 0.59 MB)

3. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

यह अधिनियम, पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण, केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का अनुरक्षण करने, मान्याता प्राप्त पुनर्वास योग्यता, शिक्षण का न्यूनतम मानक इत्या्दि का विनियमन करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का प्रावधान करता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

दिव्यांगजनों से जुड़ी कानूनी सुरक्षाएं क्या है?
(238 KB)

निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014

दिव्यांग अधिकारअधिनियम, 2016 

दिव्यांगजनों से जुड़ी कानूनी सुरक्षाएं क्या है?
 size:( 12.3 MB)

5. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

दिव्यांगजनों से जुड़ी कानूनी सुरक्षाएं क्या है?
(428 KB)

अंतिम नवीनीकृत : 2021-10-01 03:14:09

भारत में दिव्यांगों के अधिकार कानून क्या है?

दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995. यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेतद 253 सह पठित संघ सूची की मद क्रम संख्यां 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है।

भारत में विकलांगों को क्या प्रावधान दिए गए हैं?

संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत, जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्षों की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । जनगणना 2001 के मुताबिक, 51% विकलांग व्यक्ति निरक्षर हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रतिशतता है।

दिव्यांग की परेशानी कैसे दूर करेंगे?

पीएम के साथ बातचीत करें दिव्यांग व्यक्तियों के समुदाय के लिए यह एक परस्पर संवाद मंच है जो सम्मिलित डोमेन मे सामूहिक अधिगम प्रक्रिया में संलग्न है।

दिव्यांग का मतलब क्या होता है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 27 दिसंबर को अपने रेडियो संबोधन 'मन की बात' में कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक 'दिव्य क्षमता' है और उनके लिए 'विकलांग' शब्द की जगह 'दिव्यांग' शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.