उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि में क्या भरे? - uttar pradesh mein nivaas kee avadhi mein kya bhare?

यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र आजकल आजकल महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके हैं। जब भी आप किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तब आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। यह ऐसे दस्तावेज हैं। जिनके बिना आपको किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर चाहे बात राशनकार्ड की हो , वृद्धा विकलांग अथवा विधवा पेंशन योजना की हो। या या फिर बात बच्चों की स्कॉलरशिप की हो। आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड ही जाती है।

पहले उत्तर प्रदेश जहां आय , जाति , निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको तहसील कचहरी के कई चक्कर काटने पड़ते थे। महीनों अपना समय बर्बाद करना होता था। तब जाकर कहीं आप अपना आय , जाति एंव निवास प्रमाण पत्र बनवा पाते थे।लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के नागरिकों को काफी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। अब आप बिना किसी ऑफिस के चक्कर काटे घर बैठे आसानी से यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आय , जाति एंव निवास प्रमाण पत्र बनवाने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता है। 1 हफ्ते के अंदर आपका प्रमाण पत्र आपको आपको प्राप्त हो जाता है।

ऑनलाइन घर बैठे उत्तर प्रदेश आप आय , जाति एंव निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको इसके लिए कितनी फीस भरनी होगी। इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल लास्ट तक पढ़ना लास्ट तक पढ़ना होगा। हम यहां पर आपको पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

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ऑनलाइन यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र कैसे बनाएं? How to apply for UP income, caste, residence certificate online?

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को इतनी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। कि वह लगभग सभी सरकारी कार्यों को घर बैठे अपने लैपटॉप/मोबाइल के द्वारा पूरा कर सकते हैं। आज सरकार ने विभिन्न विभागों के सभी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया है। फिर चाहे बात श्रम विभाग की हो . नगर विकास विभाग की हो या फिर राजस्व विभाग की सारे काम अब ऑनलाइन ही कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि में क्या भरे? - uttar pradesh mein nivaas kee avadhi mein kya bhare?

इसके साथ ही यदि आप किसी सरकारी योजना अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आय जाति अथवा निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो आप घर बैठे आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को तकनीकी का ज्ञान ज्यादा नहीं है। उनके लिए सरकार ने जन सेवा केंद्र की भी सुविधा प्रदान की है। जहां पर जाकर आप इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप खुद अपने आप यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप बड़ी आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हम यहां आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जिसका उपयोग करके आप आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है। कि उत्तर प्रदेश  आय जाति और निवास प्रमाण पत्र क्या होते हैं। और एक बार बन जाने के बाद के बाद इन की वैधता कितने समय तक की होती है।

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यूपी आय प्रमाण पत्र क्या है? What is UP Income Certificate?

सबसे पहले बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है। जिससे आपके परिवार की वार्षिक आय के बारे में पता चलता है। आय प्रमाण पत्र आपके द्वारा मासिक और वार्षिक अर्जित की जाने वाली आय को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पहले जहां आय प्रमाण पत्र की वैधता केवल 6 माह माह की होती थी। वही अब आप एक बार आय प्रमाण पत्र बनवाकर अगले 3 सालों तक उपयोग कर सकते हैं।

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यूपी जाति प्रमाण पत्र क्या है? What is UP caste certificate?

जाति प्रमाण पत्र भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारतीय संविधान में कुछ विशेष जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। जिसके अंतर्गत आने वाली जातियों को विशेष छूट प्रदान की जाती है। इसलिए यदि आप भारतीय संविधान में आरक्षित जातियों की श्रेणी में आते हैं। और आप आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जाति प्रमाण पत्र के द्वारा आप को सरकार द्वारा मिलने वाले सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।

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यूपी निवास प्रमाण पत्र क्या है? What is UP residence certificate?

निवास प्रमाण पत्र की एक बेहद आवश्यक दस्तावेज है। जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। यह प्रमाण पत्र के माध्यम से आपके निवास स्थान के बारे में पता चलता है। क्योंकि कभी-कभी लोगों को अपना निवास स्थान बदलना पड़ जाता है। इसलिए आपको निवास बार पत्र बनवाने की भी आवश्यकता पड़ती है। एक बार निवास पत्र बनाने पर वह तब तक वैद्य रहता है। जब तक आप अपना निवास स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं।

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यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required for UP income, caste, residence certificate

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिनके साथ ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि कुछ इस प्रकार हैं –

  • पहचान पत्र जैसे – आधार कार्ड , वोटर ID कार्ड , बिजली का बिल
  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • वेतन भोगी होने की स्थिति में वेतन पर्ची
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

ऑनलाइन यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र में आवेदन कैसे करें? How to apply for online UP Income Caste Resident Certificate?

यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं। और आपको उत्तर प्रदेश आय जाति अथवा निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और आप ऑनलाइन आय जाति अथवा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप बड़ी आसानी से यहां बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं –

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
  • यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यहां एक अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आप न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। और यदि आपका पहले से अकाउंट है। तो आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि में क्या भरे? - uttar pradesh mein nivaas kee avadhi mein kya bhare?

ऑनलाइन यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र अप्लाई –

  • अपना अकाउंट बनाने के पश्चात आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा।

उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि में क्या भरे? - uttar pradesh mein nivaas kee avadhi mein kya bhare?

  • लॉगिन करने पर आपको आवेदन करें विकल्प के बाद समस्त सेवाएं विकल्प पर क्लीक करें। अब आपको यहाँ यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र में से जिसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं। उसको सेलेक्ट करना होगा।

उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि में क्या भरे? - uttar pradesh mein nivaas kee avadhi mein kya bhare?

  • जिसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपको आय जाति निवास जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लीक करें। अब आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा।

उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि में क्या भरे? - uttar pradesh mein nivaas kee avadhi mein kya bhare?

  • आवेदन पत्र में आपसे कुछ आवश्यक जरूरी जानकारी भरने के लिए कहा जाता है। जिसे आप को बड़ी सावधानी पूर्वक सही-सही भरना होगा।
  • सभी जरूरी जानकारी भरने के पश्चात आपको जरूरी दस्तावेजों और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको विभाग की निर्धारित ₹10 की फीस को पे करना होगा।
  • इसके लिए आप अपने डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। कार्ड से पेमेंट करने के पश्चात आपका सफलतापूर्वक आवेदन पत्र सम्मिलित हो जाएगा। और संबंधित विभाग द्वारा एक हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाएगा।

यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र की ऑनलाइन स्थिति कैसे देखें? How to check UP income, caste, residence certificate online status

यदि आपने यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है। और इसकी स्थिति ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं। तो आप आसानी से चेक करते हैं।

  • आवेदन पत्र की ऑनलाइन स्थिति चेक करने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://164.100.181.16/ssdgsap/certVerify.aspx पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट किए जा सकते हैं।
  • वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको अपने आवेदन पत्र का क्रमांक डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप उस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके आवेदन पत्र की स्थिति दर्शाई जाएगी।

तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल , लैपटॉप अथवा PC द्वारा ऑनलाइन यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सरकार द्वारा चलाई जा रही इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? पूरी जानकारी  अच्छी लगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।। धन्यवाद।।