दूसरे देश में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? - doosare desh mein jaane ke lie kya karana padata hai?

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भारत में कितने तरह के वीजा जारी होते हैं, वीजा-पासपोर्ट बनवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, कहां करें अप्लाई, जानिए सबकुछ

अगर आपको विदेश जाना हो तो वीजा और पासपोर्ट की जरुरत होती है. क्या आप जानते हैं भारत में कितने तरह के वीजा जारी होते हैं, वीजा-पासपोर्ट में क्या अंतर है वीजा बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, इसके लिए कहां और कैसे अप्लाई करना होता है. जानिए इस खबर में विस्तार से....

भारत में कितने तरह के वीजा जारी होते हैं, वीजा-पासपोर्ट बनवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, कहां करें अप्लाई, जानिए सबकुछ

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Visa-Passport News: भारत में कितने तरह के वीजा जारी किए जाते हैं. वीजा-पासपोर्ट बनवाने में कितने पैसे लगते हैं, आप कहां इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इन सबसे जुड़ी हर बात आपको हम बता रहे हैं. कोई भारतीय नागरिक अगर किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो उसके लिए अलग नियम है. अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो उसके लिए उन्हें OCI कार्ड की आवश्यकता होती है. अगर ओसीआई कार्ड नहीं है तो उन्हें विदेशी नागरिक की तरह वीजा के लिए अप्लाई करना होता है. बता दें कि दुबई सबसे व्यस्त और सबसे भीड़भाड़ वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अधिकांश प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शहरों को जोड़ता है.Also Read - अब घर बैठे मोबाइल ऐप से करें पासपोर्ट अप्लाई, जानें पूरा प्रोसेस

वीजा और पासपोर्ट में क्या है अंतर..

वीजा और पासपोर्ट के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वीज़ा एक आधिकारिक अनुमति है जो अस्थायी रूप से हमें एक विदेशी देश में रहने के लिए अधिकृत करती है और पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी यात्रा के दौरान हमारी पहचान प्रमाणित करता है. वहीं, पासपोर्ट एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है. Also Read - If you want to go to the us in summer session then apply for visa | अगर गर्मी में जाना चाहते हैं अमेरिका तो वीजा के लिए जल्द करें आवेदन

जानिए- भारत में कितने तरह के वीजा जारी किए जाते हैं

हर देश अपने उद्देश्यो के अनुसार अलग-अलग प्रकार का वीजा जारी करता है. उदाहरण के लिए भारत में 11 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं, जैसे टूरिस्ट, बिजनेस, जर्नलिस्ट, ट्रांसिट, एंट्री,बिजनेस, आन अराइवल,पार्टनर आदि. एंट्री वीजा भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत आने के समय दिया जाता है. भारत फिनलैंड, जापान, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के नागरिकों को ‘पर्यटक वीजा’ जारी करता है. Also Read - external-affairs-minister-sushma-swaraj-help-a-nri-to-attend-his-fathers-last-rites | सुषमा ने छुट्टी के दिन दूतावास खुलवाकर दिलाया वीजा, पिता के अंतिम संस्कार में जाना चाहता था बेटा

ट्रांजिट वीज़ा : यह वीज़ा ज्यादा से ज्यादा पांच दिनों के लिए मान्य होता है. इसे उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है.

टूरिस्ट वीज़ा : यह वीज़ा सिर्फ घूमने-फिरने के लिए जारी किया जाता है. इस वीजा को लेकर अगर किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस ऐक्टिविटीज़ से नहीं जुड़ सकते हैं. कुछ देश टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं करते. सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देने शुरू किए. हालांकि इसके पहले वह हज यात्रियों के लिए तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था.

बिजनेस वीज़ा : किसी दूसरे देश में व्यापारिक गतिविधियों मे हिस्सा लेने के लिए यह वीज़ा दिया जाता है. इसमें किसी पक्की नौकरी को भी शामिल किया जा सकता है और उसके लिए कार्य वीज़ा लिया जा सकता है.

किसी और देश में नौकरी के लिए अलग वीज़ा दिया जाता है. इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है. बिजनेस वीज़ा की तुलना में यह कुछ ज्यादा दिनों के लिए वैलिड होता है.

ऑन-अराइवल वीज़ा : यह किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है. हालांकि इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी जरूरी है क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है.

पार्टनर वीज़ा : दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवनसाथी को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को ‘पार्टनर वीज़ा’ दिया जाता है.

स्टूडेंट वीज़ा : यह वीजा किसी देश में हायर स्टडीज के लिए दिया जाता है. यानी अगर आपको किसी डिग्री या कोर्स के लिए विदेश जाना है तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा.

वर्किंग हॉलिडे वीज़ा : यह उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कंपनी या ऑर्गनाइजेशन की तरफ से वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे देश भेजा जाता है. इसमें घूमने के साथ टेंपररी वर्क करने की इजाजत होती है.

डिप्लोमैटिक वीज़ा : यह वीज़ा सिर्फ राजनयिकों के लिए होता है। यानी जिन लोगों के पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होता है, उन्हें ही यह वीज़ा जारी किया जाता है.

कोर्टेज़ी वीज़ा : विदेशी सरकार या इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशनों के ऐसे अधिकारियों को यह वीज़ा दिया जाता है, जो डिप्लोमैट कैटिगरी में नहीं आते.

जर्नलिस्ट वीज़ा : न्यूज ऑर्गनाइजेशनों से जुड़े लोग इसी वीज़ा के जरिए एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं.

मैरिज वीज़ा : यह वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है. मान लीजिए, कोई भारतीय युवक किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है और ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एंबेसी जाकर मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा.

इमिग्रेंट वीज़ा : यह उस कंडिशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है. यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है यानी जब आप इस बात के लिए श्योर हों कि दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है, तभी वीज़ा मिलता है.

पेंशन वीज़ा (या रिटायरमेंट वीज़ा) : इस तरह का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया और कुछ गिने-चुने देश ही जारी करते हैं. यह उन लोगों को ही दिया जाता है जिनका मकसद दूसरे देश में जाकर किसी तरह पैसा कमाने का नहीं होता. कुछ मामलों में व्यक्ति की उम्र का ध्यान भी रखा जाता है.

इन देशों में नहीं होती है वीजा की जरूरत

विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां नागरिकों को कुछ चुनिंदा देशों में जाने के लिए वीजा बनवाने की जरूरत नहीं. जैसे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के नागरिक एक-दूसरे के देशों में बेरोक-टोक प्रवेश कर सकते हैं. गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (छह अरब राज्यों का समूह) में शामिल सदस्य देशों के नागरिक भी एक-दूसरे के यहां न सिर्फ बिना वीजा जा सकते हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार ठहर भी सकते हैं.

ईस्ट अफ्रीकन समुदाय के सदस्य देशों के नागरिक एक-दूसरे के यहाँ बिना वीजा जा सकते हैं. भारत भी भूटान और नेपाल के लोगों को बगैर वीजा आने की अनुमति देता है. लेकिन अपने देश की बजाय किसी अन्य देश से भारत में प्रवेश करने की स्थिति में इन लोगों को पासपोर्ट की आïवश्यकता होगी.

इन देशों से बाहर जाने के लिए भी वीजा चाहिए

दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां से बाहर जाने के लिए भी वीजा की जरूरत होती है. सउदी अरब और कतर में काम कर रहे विदेशी मजदूरों को देश छोडऩे से पहले एक्जिट वीजा दिखाना होता है. इसी तरह उजबेकिस्तान और क्यूबा जैसे देशों में विदेशियों को भी देश छोड़ते वक्त एक्जिट वीजा बनवाना पड़ता है.

यूएई में क्या हैं वीजा के नियम

यूएई में गोल्डन वीजा बनाए जाते हैं और इस वीजा को हासिल करने वाले व्‍यक्ति के पास यूएई में अपने बिजनेस को 100 फीसदी मालिकाना हक के साथ करने की सुविधा होगी. वीजा मिलने के बाद कोई भी व्‍यक्ति 5 या फिर 10 साल तक दुबई या फिर यूएई के किसी भी शहर में रह सकता है. गोल्‍डन वीजा को इतनी समय सीमा में रिन्‍यूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ऑटोमैटिक रिन्‍यू होता रहेगा.

वीजा बनवाने में कितना पैसा लगता है?

Country Fees (in usd)
United state 160$
Australia 447$
Brazil 230$
Canada 100$

वीजा बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

वीजा के लिए हमें कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है जो इस प्रकार हैं:
वर्तमान पासपोर्ट और इसी के साथ पुराने पासपोर्ट (यदि हों तो)
एक पासपोर्ट साइज फोटो
वीजा भुगतान रसीद
मूल इंटरव्यू नियुक्ति पत्र

कैसे करें आवेदन

ऑनलाइन वीजा आवेदन फॉर्म भरकर आप वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक बार जब आप अपने वीजा के लिए आवेदन कर देते हैं, तो आपको आवश्यकता होती है अपॉइंटमेंट (नियुक्ति) बुक करने की, इसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में अपनी उंगलियों के निशान और फोटो देना होता है. इसे ‘बायोमेट्रिक जानकारी’ के रूप में जाना जाता है.

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Published Date: April 19, 2022 11:17 AM IST

वीजा कितने रुपए में बनता है?

वीजा बनवाने कि फीस हर देश की फीस एक समान है जो कहीं कहीं अलग है। यह फीस लगभग 50 USD (INR 3,750) है। यूएसए का वीजा कितने रुपए में बनता है? अमेरिकी वीजा के लिए आपको USD 160 (INR 12,000) से लेकर USD 265 (INR 19,875) तक की फीस चुकानी होती है।

विदेश जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं?

कोई भी देश जब अपने किसी नागरिक को विदेश जाने की अनुमति देता है तो उसे पासपोर्ट कहते हैं। यह आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद मिलता है। इसकी वैधता सामान्यतया 10 वर्ष की होती है जिसे बढाने के लिए उसका नवीनीकरण कराना पडता है।

बिना पासपोर्ट के कौन से देश में जा सकते हैं?

यहां देखें बिना वीजा के ट्रैवल किए जाने वाले देशों की लिस्ट-.
ओशिनिया- कुक आइलैंड, फिजी, मार्शल आइलैंड, नीयू, समोआ, वनुआतू, तुवालू, पलाऊ आइलैंड, माइक्रोनेशिया.
मिडल ईस्ट - ईरान, ओमान, जोर्डन, कतर.
यूरोप- अलबानिआ, सर्बिया.

वीजा फ्री देश कौन कौन से हैं?

इन सभी देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं भारतीय पासपोर्ट धारक (Visa Free Countries for Indian Passport Holders).
कुक आइलैंड.
मार्शल आइलैंड.
माइक्रोनीशिया.
पलाउ आइलैंड.
तुवालू.