भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ का शासन भारत देश की जनता द्वारा चुना जाता है | जनता द्वारा देश हित में वोट किया जाता है और ऐसा देश के एक ऐसे व्यक्ति के
चुनाव के लिए होता है जो भारत देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सके | ऐसे व्यक्ति को संविधान के द्वारा भारत देश का प्रधानमन्त्री घोषित किया गया है | भारत में सत्ता का निर्धारण संसद प्रणाली के रूप में होता है जिसे केंद्रीय स्तर पर सत्ता का विभाजन भी कहा जाता है क्योंकि चुना
हुआ प्रतिनिधि इसी संसद में सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है और अपने क्षेत्र के मुद्दों को अभिव्यक्ति के आधार पर संसदमें उठाता है | आज हम देश के प्रधानमन्त्री के विषय में बहुत कुछ जानेगे, हम या हमारी देश की जनता किस प्रकार देश के प्रधानमन्त्री का चुनाव करती है | प्रधानमन्त्री पद हेतु क्या योग्यताये निर्धारित की गयी है और चुनने के बाद संविधान द्वारा देश के
प्रधानमन्त्री को किस प्रकार कार्य व अधिकार दिए गए है | साथ ही यह भी जानेगे कि कैसे एक देश के प्रधानमन्त्री की नियुक्ति होती है और वह नियुक्ति कौन करता है | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा संपर्क कैसे करें प्रधानमन्त्री क्या होता है
भारत की लोकतान्त्रिक सरंचना संसदीय प्रणाली पर आधारित है | भारत विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रो से चुनाव लड़ने के बाद जीतने वाले सांसद बन जाते है अर्थात देश की संसद के सदस्य बन जाते है | जब एक दल देश में लोकसभा चुनाव के जरिये संसद में बहुतमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपतिस्वयं उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते है | इसी के आधार पर बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है | प्रधानमन्त्री के लिए योग्यता (Eligibility for PM)देश के प्रधानमन्त्री का निर्धारण करने से पहले उस व्यक्ति को निम्न चरणों को पूरा करना होगा:-
प्रधानमंत्री (PM) को पत्र कैसे लिखे? प्रधानमन्त्री के कार्य व अधिकार (Prime Minister Work and Power)
इस प्रकार प्रधानमन्त्री के कार्य और अधिकार के अनुसार देश की नीति को प्रभावित करता है | हालाकि प्रधानमन्त्री द्वारा लिए गए हर एक फैसले या नीति को संसद में बिल के रूप में पेश किया जाता है और उस पर चर्चा व बहस करा कर ही उसे राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप में भेज दिया जाता है | देश के लोकतान्त्रिक प्रणाली का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है | विधानसभा चुनाव में नामांकन कैसे होता है प्रधानमन्त्री की नियुक्ति (Appointment of PM)जैसा कि हम पहले ही जानते है कि बहुमत वाले दलके नेता को ही प्रधानमन्त्री के रूप में घोषित किया जाता है परन्तु प्रधानमन्त्री की नियुक्ति भी देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है | मंत्रिमंडल के गठन से पहले देश के प्रधानमन्त्री की नियुक्ति की जाती है, तथा इसके बाद ही प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है | प्रधानमन्त्री का वेतन (Salary of Prime Minister)भारत देश के प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमन्त्री को एक निश्चित वेतन और सुख सुविधाए मुहैया करायी जाती है | बेसिक सैलरी के रूप में प्रधानमन्त्री को रूपये 50 हज़ार, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 45 हज़ार, रोजाना रूपये 2 हज़ार का भत्ता व अन्य रूप में रूपये 3 हज़ार का भत्ता निर्धारित किया जाता है, यानी लगभग रूपये 1.6 लाख प्रतिमाह भारत देश के प्रधानमन्त्री को वेतन के रूप में दिए जाते है | फिर भी हम पूर्ण रूप से वेतन की पुष्टि नहीं कर सकते लेकिन यह निश्चित ही आस पास है | चुनाव आयोग (ELECTION COMMISSION) क्या है हमे उम्मीद है कि प्रधानमन्त्री से जुड़े आपके सारे सवाल इस लेख के माध्यम से सुलझ गए होंगे और यदि नहीं सुलझे है तो आप अपने सवाल हमे कांटेक्ट फॉर्म के माध्यम से लिख सकते है | हम जल्द से जल्द आपको उत्तर देनी की कोशिश करेंगे | प्रॉक्सी वोट क्या है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और कौन करता है?साधारणतः, प्रधानमन्त्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमन्त्री, आम तौर पर लोकसभा में बहुमत-धारी दल (या गठबंधन) के नेता होते हैं।
भारत में मंत्री की नियुक्ति कौन करता है?भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एवं उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे।
संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है?वर्तमान (सन् २०२२) भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमन्त्री हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का नेता होता है।
प्रधानमंत्री से बड़ा कौन होता है?भारत के राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है. 3. भारत का प्रधान मंत्री कैबिनेट और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है. जबकि भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक मुखिया होता है.
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