पीएफ खाते में कितना ब्याज मिलता है? - peeeph khaate mein kitana byaaj milata hai?

पात्रता

कोई भी वयस्क अपने नाम से या मानसिक रूप से विकृत अवस्यक के संरक्षक के रूप में पीपीएफ़ खाता खोल सकता है। हिन्दू अविभाजित परिवार एवं अनिवासी भारतीय पीपीएफ़ खाता नहीं खोल सकते हैं


ऑनलाइन अंशदान सुविधा

बैंक ऑफ बड़ौदा में पीपीएफ़ खाता रखने वाले मौजूदा ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा बचत खाते से पीपीएफ़ में ऑनलाइन अंशदान कर सकते हैं.


न्यूनतम राशि

प्रति वर्ष रु. 500/- जमा करना आवश्यक है. जिस खाते में किसी भी कारण से राशि जमा नहीं की जाति है तो उसे बंद खाता माना जाएगा और इस तरह के खाते को परिपक्वता से पहले बंद नहीं किया जा सकता है. बंद खाते को न्यूनतम जमा राशि अर्थात रु. 500/- के साथ प्रत्येक चूक वर्ष के लिए रु. 50 प्रति चूक शुल्क के साथ फिर से चालू किया जा सकता है.


अधिकतम राशि

रु.1.5 लाख प्रति वर्ष. यह राशि खाते में एकमुश्त या किस्तों में जमा की जा सकती है.


परिपक्वता अवधि

15 वर्ष. खाते को 15 वर्ष की समाप्ति के बाद आगे 5 और वर्ष के लिए चालू रखा जा सकता है.


ब्याज दर
  • ब्याज दर का भुगतान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दर पर किया जाता है.
  • तिमाही के लिए ब्याज दर 01.10.22 से 31.12.22 प्रति वर्ष 7.1% है.
  • ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है.
  • माह के लिए ब्याज की गणना खाते में माह की 5वीं तारीख से लेकर माह के अंतिम तारीख तक उपलब्ध न्यूनतम शेष पर की जाती है.
  • अन्य बैंक के चेक से राशि जमा करने पर खाते में राशि की प्राप्ति की तारीख को जमा राशि तारीख माना जाएगा.

हस्तांतरण

पीपीएफ़ खाते को किसी अधिकृत बैंक की शाखा से डाकघर में एवं डाकघर से अधिकृत बैंक की शाखा में तथा बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में हस्तांतरित किया जा सकता है. पीपीएफ़ खाते को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है. साथ ही, जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में भी नामिती खाते को चालू नहीं रख सकता है.


ऋण सुविधा

वर्ष समाप्ति से 1 वर्ष के समापन के पश्चात किसी भी समय जिसमें प्रारंभिक अंशदान किया गया हो, परंतु वर्ष समाप्ति से 5 वर्षों के समापन से पूर्व जिसमें प्रारंभिक अंशदान किया गया हो, खाता धारक उस तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष, जिस वर्ष उसने ऋण के लिए आवेदन किया है, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर उसे क्रेडिट होने वाली राशि के योग, जो कि 25% से अधिक न हो के लिए आवेदन कर सकता है.

अवयस्क या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की ओर से खोले गए खातों के मामले में, सरंक्षक, अवयस्क या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए ऋण हेतु आवेदन कर सकता है.

खाताधारक नए ऋण प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक पूर्व ऋण को ब्याज सहित पूर्णतया चुकाया न गया हो, खाताधरक एक वर्ष में सिर्फ एक ऋण के लिए पात्र होगा.

खाताधारक द्वारा ऋण की मूल राशि पिछले माह जिसमें ऋण स्वीकृत किया गया है के प्रथम दिन से छ्त्तीस माह की समाप्ति से पहले एकमुश्त राशि या किस्तों में चुकाया जाएगा.

ऋण की मूल राशि पूर्णतया चुकाने के बाद, खाताधारक, उस पूर्ववर्ती माह, जिसमें माह के अंतिम दिन तक ऋण लिया गया है, जिसमें ऋण की पिछली किस्त चुका दी गई है, के पहले दिन के प्रारंभ से, मूल राशि की 1% प्रति वार्षिक दर से अधिकतम दो मासिक किश्तों में ब्याज़ का भुगतान करेगा हालांकि 36 माह की अवधि के अंदर, जहां ऋण चुकाया नहीं गया है, या केवल आंशिक रूप से चुकाया गया है, वहां ऋण की राशि पर बकाया ब्याज, उस माह के पहले दिन, जिस माह के पूर्ववर्ती माह में ब्याज़ लिया गया था तथा उस माह के अंतिम दिन, जिस माह में अंतत: ऋण चुकाया जाना है, के प्रभाव से 1% प्रतिवर्ष के स्थान पर 6% प्रतिवर्ष के आधार पर लिया जाएगा.

किसी ऋण पर देय ब्याज के किसी भी हिस्से के तहत बकाया ऋण की राशि पर ब्याज तथा वह देय ब्याज जिसका भुगतान नही किया गया हो, जिसमें मूल रकम का पुनर्भुगतान नहीं किया जा चुका है, बकाया होने पर खाताधारक के खाते से डेबिट किया जाएगा. बकाया ऋण पर ब्याज, जो 36 महीने की समाप्ति से पहले या आंशिक रूप से भुगतान नहीं किया गया होगा, प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता धारक के खाते से डेबिट किया जाएगा.

खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, यदि उसकी मृत्यु से पहले ब्याज़ चुकाया न गया हो, नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी खाताधारक द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, इस प्रकार की देय ब्याज की राशि को खाते को बंद करते समय समायोजित किया जाएगा.


आहरण की सुविधा

जिस वर्ष खाता खोला गया था उस वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी समय खाता धारक, क्रेडिट राशि के शेष से आहरण कर सकता है जो कि आहरण किए जाने वाले पूर्वगामी वर्ष यानि 4 वर्ष की समाप्ति पर या पूर्वगामी वर्ष के अंत में, इनमें से जो भी कम हो, खाते में क्रेडिट राशि की 50% राशि ही आहरित की जा सकती है.

बशर्ते कि ऋण की राशि, ब्याज सहित, आहरण की सुविधा का लाभ उठाने से पहले खाताधारक द्वारा भुगतान किया जाएगा.

आहरण की सुविधा एक वर्ष के लिए सिर्फ उन खातों को होगी जो बंद नहीं हुए है.

अवस्यक या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की तरफ से खोले गए खाते के मामले में, संरक्षक को अवस्यक या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए आहरण हेतु आवेदन कर सकता है.

आंशिक आहरण की सुविधा विस्तारित खाते के लिए उपलब्ध होगा, पाँच वर्षों के ब्लॉक अवधि के दौरान कुल आहरण की शर्त के अधीन यह है कि ब्लॉक अवधि के आरंभ पर अतिशेष के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. परंतु आहरण, उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन वार्षिक एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा।


समयपूर्व बंद करना

खाताधारक को अपने खाते को या अवयस्क खाते को जिसका वह अभिभावक है, समयपूर्व बंद करने की अनुमति निम्नलिखित कारणों में दी जाएगी :-

  • राशि की आवश्यकता जमाकर्ता के, उसकी पत्नी, उसके आश्रित बच्चे या माता-पिता के गंभीर रोग या बीमारी की इलाज़ के लिए है. सहायक दस्तावेज़ के रूप से सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करना होगा.
  • खाताधारक या अवयस्क खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए राशि की आवश्यकता है. इसके साथ देश या विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश होने की पुष्टि का दस्तावेज़ और शुल्क बिल प्रस्तुत करना होगा.
  • खाताधारक के निवास में परिवर्तन होने की स्थिति में पासपोर्ट और वीजा अथवा आयकर रिटर्न की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर :

बशर्ते कि इस योजना के तहत खाता उस वर्ष के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें खाता खोला गया था और खाते में ब्याज की अनुमति उसी दर से दी जाएगी जिस दर पर खाता खोलने की तारीख से समय-समय पर खाते में ब्याज जमा किया गया है अथवा खाते के विस्तार की तारीख जो भी मामला हो से एक प्रतिशत कम होगी


कर लाभ

ब्याज आय पूर्ण रूप से कर मुक्त है.


अन्य विशेषताएँ
  • 15 वर्षों की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर पीपीएफ़ खाते को चालू रखने के विकल्प के लिए बिना लिखित अनुरोध के खाते में जमा की गई राशि पर आयकर में कोई छूट नहीं मिलेगा.
  • प्रति वर्ष 1,50,000 रु. अधिकतम जमा करने की निर्धारित सीमा के लिए अवयस्क खाते में जमा की गई राशि और उसके अभिभावक के खाते में जमा की गई राशि को एक साथ जोड़ा जाएगा.
  • खाताधारक की मृत्यु होने की स्थित में नामिती / कानूनी वारिस खाते को चालू नहीं रख सकते हैं. इस स्थित में खाते को बंद कर दिया जाएगा.
  • पीपीएफ़ खाते में वित्त वर्ष के दौरान प्रति वर्ष 1,50,000/- रु. से अधिक जमा की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा और अधिक जमा की गई राशि पर आयकर में भी कोई छूट नहीं मिलेगा.

बैंक की किसी शाखा से अंशदान

पीपीएफ़ खाताधारक बैंक की किसी भी शाखा में अंशदान राशि जमा कर सकते हैं.

पीएफ का ब्याज कैसे चेक करें?

SMS के जरिए ईपीएफ बैलेंस कैसे चेक करें मोबाइल नंबर के अलावा, यूएएन पोर्टल पर पंजीकृत सदस्य अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से एक एसएमएस भेजकर अपने पीएफ विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 'EPFOHO UAN' लिखकर 7738299899 पर एसएमएस करना होगा।

पीएफ का पैसा कितने साल में डबल होता है?

पीएफ अकाउंट से आपको पैसा डबल मिलेगा कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने नौकरी कितने साल पूरी कर ली है। 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो… अगर आप 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो आपके Pension Account वाला पैसा नहीं निकल सकता। क्योंकि, उसी पैसे के बदले में ही आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन बंंध जाती है।

पीएफ राशि पर कितना ब्याज मिलता है?

निष्क्रिय खातों के लिए ईपीएफ ब्याज दरें वित्त वर्ष 2021-2022 में ब्याज की वर्तमान दर 8.50% प्रति वर्ष है। यदि आपका खाता निष्क्रिय हो गया है अर्थात योजना की अवधि समाप्त हो गई है या आप 58 वर्ष के हो चुके हैं और आपने EPF बैलेंस नहीं निकाला है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा।