नई दिल्ली:ट्रैफिक पुलिस का गलत चालान कैंसल कराने या उसके संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का परमिट रिन्यू कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस से इस बात की एनओसी चाहिए कि आपका कोई चालान पेंडिंग नहीं है, तो उसके लिए भी अब आपको ट्रैफिक पुलिस के दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब आप कहीं पर भी बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए ये सब काम आसानी से निपटा सकेंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब अपनी वेबसाइट www.delhitrafficpolice.nic.in पर ही कुछ नए लिंक्स मुहैया करा दिए हैं, जिनके जरिए लोग आसानी से गलत चालान की शिकायत दर्ज करा सकेंगे या एनओसी लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभी तक इस पर केवल पेंडिंग नोटिस चालानों का स्टेटस चेक करने और ऑनलाइन चालान जमा करवाने की ही सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब वेबसाइट को और पब्लिक फ्रेंडली बनाते हुए उसमें ये नए विकल्प मुहैया कराए गए हैं। Delhi Online DL: सॉफ्टवेयर पर फोटो मैच नहीं हुई, तो जोनल ऑफिस जाकर दे सकेंगे टेस्ट ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पिछले कुछ समय से लगातार यह प्रयास किया जा रहा था कि लोगों को ज्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएं। इसी के तहत नोटिस चालानों के ऑनलाइन निपटारे की सुविधा शुरू की गई थी। उसी कड़ी में अब कुछ और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में बड़ी तादाद में लोग एनओसी लेने के लिए आते हैं। इसके लिए भी लोगों को कम-से-कम दो बार चक्कर लगाने पड़ते थे। अब लाइसेंस और परमिट रिन्यूअल के लिए और गाड़ियों की ओनरशिप या रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने के लिए एनओसी जारी करने का काम पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए लोगों को ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के होम पेज के ऊपरी हिस्से में मौजूद पेंडिंग चालान/नोटिस की लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहां कुछ नए ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से अपने काम का ऑप्शन चुनकर आप सीधे एनओसी लेने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। Delhi Online DL News: दिल्ली में ऑनलाइन मिलेगा लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, चालबाजी नहीं चलेगी ऐसे करें गलत चालान की शिकायत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगाए गए कैमरों के जरिए जो ऑटोमैटिक चालान कटते हैं, उनको लेकर भी अक्सर कई लोगों को शिकायत रहती है कि उन्हें गलत चालान भेज दिया गया। कुछ लोगों की यह भी शिकायत रहती है कि ऑनलाइन चालान जमा कराते वक्त उनके कार्ड से पेमेंट तो कट गया, लेकिन चालान का स्टेटस उसके बाद भी पेंडिंग दिखा रहा है। ऐसे लोग अब पेंडिंग चालान/नोटिस के सेक्शन में चेक पेंडिंग नोटिस पेमेंट की लिंक पर क्लिक करके अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और वहीं से पेमेंट को वेरिफाई करके रसीद जनरेट कर सकते हैं। किसी का गलत चालान कट गया है, तो पेंडिंग नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या नोटिस चालान का नंबर डालें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक वनटाइम पासवर्ड आएगा, जिसे सबमिट करने के बाद चालान जमा कराने का ऑप्शन दिखाई देगा। उसी में सबसे नीचे ग्रीवांस का एक ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करके आप गलत चालान की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत
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उ०प्र० पुलिस सोशल मीडिया पर UP Police on Social Mediaईमेल में यह उपयोग करें - [dash]- "-", [dot]- ".", [at]- "@" LUCKNOW : ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान का फंडा तो सभी को मालूम है, लेकिन क्या आप को मालूम है कि गलत चालान पर आप कहां शिकायत कर सकते हैं और कैसे जुर्माने से बच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस केवल नियम तोड़ने पर जुर्माना नहीं करती बल्कि पब्लिक की मदद के लिए हेल्पलाइन भी चलाती है। हेल्पलाइन के जरिये आप बहुत सी जानकारी के साथ गलत चालान के जुर्माने से भी बच सकते हैं। 8 फीसदी गलत हो रहे चालान ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर दो तरह से चालान होते हैं। पहला मैनुअल और दूसरा ई चालान। मैनुअल चालान पुलिस कर्मी अपने मोबाइल से करते हैं जबकि ई चालान चौराहों पर लगे सीसीटीवी के जरिए होते हैं। डिपार्टमेंट के आंकड़े खुद बताते हैं कि हर दिन 8 फीसदी गलत चालान होते हैं। नियम फॉलो करने के बाद भी गलत चालान होने पर लोग जुर्माना भरते हैं या फिर उसे सही कराने के लिए अफसरों के चक्कर लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हैं। हेल्पलाइन नंबर पर करें कंप्लेंट ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक का हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पब्लिक की सुविधा के लिए शुरू किया है। अगर मैनुअल व ई चालान गलत हुआ है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉलिंग के साथ-साथ वाट्सअप भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कंप्लेंट एडीसीपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत के मुताबिक चालान मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि चालान गलत है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जैसे आपने हेलमेट लगा रखा है और हेलमेट न लगाने पर जुर्माना हुआ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है और लाइसेंस न होने का जुर्माना लगा तो आप हेल्पलाइन नंबर पर चालान की कॉपी के साथ संबंधित कागज वाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद कंप्लेंट की जांच कर चालान निरस्त कर दिया जाएगा। हर दिन आ रही 5 से 7 कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर से पहले लोग गलत चालान ठीक कराने के लिए कैंट स्थित ट्रैफिक लाइन के चक्कर लगाते थे। कई बार अधिकारी न मिलने पर दो से तीन बार दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब हेल्पलाइन नंबर पर कॉलिंग व वाट्सअप के जरिए 24 घंटे में समस्या का निस्तारण हो रहा है। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे एक्टिव रहता है और तीन शिफ्ट में इस पर ड्यूटी लगाई जाती है। केवल कंप्लेंट नहीं मददगार भी है एडीसीपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर केवल कंप्लेंट नहीं आपको मदद भी मिलती है। ई चालान वाहन स्वामी को देर से मिलता है या फिर उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि चालान वर्तमान में कहां है। थाने में, ट्रैफिक लाइन में या फिर कोर्ट चला गया। इस स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर उसकी लोकेशन भी पता की जा सकती है ताकि जुर्माना भर कर चालान छुड़वाया जा सके। कोट हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि गलत चालान होने पर वाहन स्वामी को ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके अलावा लोग इस नंबर से मदद भी ले सकते हैं। चालान कितने दिन में भरना चाहिए up?इसमें 60 दिनों की छूट अवधि है, जिसके अंदर एक व्यक्ति से चालान पेमेंट करने की उम्मीद की जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द फाइन का भुगतान करना चाहिए। यूपी में चालान का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
यूपी में ऑनलाइन चालान कैसे देखें?Step 1: सबसे पहले आपको परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. Step 2: फिर 'Check Online Service' के विकल्प पर जाकर नीचे दिए गए Check Challan Status बटन पर क्लिक करें.
चालान कितने प्रकार के होते हैं?ऑन द स्पॉट चालान: यह चालान तब काटा जाता है जब नियम तोड़ने वाले चालक को पुलिस रंगे हाथों पकड़ती है। ... . नोटिस चालान: यह चालान उन वाहनचालकों के लिए है जो सड़क के नियमों का उल्लंघन कर मौके से फ़रार हो जाते जाते हैं। ... . कोर्ट के द्वारा चालान: ... . ट्रैफिक के कौन से अधिकारी काट सकते हैं कितने तक का चालान:. चालान चेक करने वाला ऐप कौन सा है?सबसे पहले आपको echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर खोल सकते हैं। इसके बाद आपको साइट में सबसे पहले दिए गए चेक चालान स्टेटस (Check Challan Status) पर क्लिक करना होगा।
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