वीडियो:हमारा संविधान की इस कड़ी में अधिवक्ता अवनि बंसल संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल प्रेस की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार के बारे में जानकारी दे रही हैं. असहमति का अधिकार भी अभिव्यक्ति के अधिकार का अभिन्न अंग है. इसलिए सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो सरकार की नीतियों पर अपनी बात खुलकर कह सके और उसे लोगों तक पहुंचा सके. Show
Categories: भारत, वीडियो Tagged as: Constitution, Democracy, dissent, Freedom Of Press, Hamara Samvidhan, India, Indian Constitution, Indian Judicial System, Judiciary, press freedom, Right To Dissent, The Wire Video प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है?विभिन्न एलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित परम्परागत रूप से प्रकाशित अखबारों को प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है। किन्तु इस समस्या का एक दूसरा पहलू भी है।
भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से सम्बन्धित है?भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के संदर्भ में खुलकर उद्घोषणा कर रहा है। भारत के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के वे सभी अधिकार दे दिए गए हैं जिन अधिकारों के लिए भारत की जनता द्वारा एक लंबे समय तक संघर्ष किया गया है।
अनुच्छेद 19 1 क्या है?अनुच्छेद 19 (1) (a): बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है।
कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है?नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों के अतिरिक्त, गैर नागरिकों के लिए भी अधिकार हैं। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत मौलिक अधिकार उसकी संशोधन करने की शक्ति से बाहर हैं।
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