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क्या आपको लगता है कि बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या नन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा आपकी समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं किया गया है? इससे भी बुरी स्थिति के बारे में सोचिए कि, अगर बैंक आपकी शिकायत पर ध्यान ही नहीं दे तो क्या होगा? क्या ग्राहकों के पास बैंक के नियमित शिकायत निवारण तंत्र और 2018 में शुरू की गई आंतरिक लोकपाल योजना के अलावा भी कोई दूसरा उपाय है? इसका जवाब है हाँ। आरबीआई को शिकायत कैसे करें: कानूनी प्रक्रियादेश के सभी बैंकों के नियामक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ऐसे मामलों का अंतिम पड़ाव है, और आप आगे बढ़कर यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई बैंकिंग लोकपाल द्वारा 12 नवंबर, 2021 को लागू की गई रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत आपकी शिकायत का समाधान किया जाएगा। यह भी देखें: होम लोन के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों से जुड़ी सभी जानकारी आरबीआई बैंकिंग लोकपाल (ऑम्बड्समैन) का क्या मतलब हैबैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के खंड 8 में उल्लिखित शिकायतों के आधार पर, बैंकिंग सेवाओं में त्रुटि के संबंध में ग्राहकों द्वारा आरबीआई के पास दर्ज की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग नियामक द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी को आरबीआई बैंकिंग लोकपाल (ऑम्बड्समैन) कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019के बारे में भी पढ़ें आरबीआई शिकायत निवारण से संबंधित ई–मेल आईडी, फ़ोन नंबर
स्रोत: आरबीआई यह भी देखें: होम लोन के लिए सर्वोत्तम बैंक आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास किस तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं?बैंक से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों के लिए आप आरबीआई के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें आरबीआई की ओर से नीचे दी गई सूची में उल्लिखित शिकायतों के निवारण का प्राधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी बैंक ने किसी भी तरह का पक्षपात या भेदभाव करते हुए आपके होम लोन के अनुरोध को नामंजूर कर दिया है, या फिर बैंक इस वजह से परहेज कर रहा है कि आपको कम ब्याज दर का फायदा नहीं मिल पाए, तो उस स्थिति में आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। अगर बैंक की ओर से आपके खाते के संबंध में किसी भी तरह की मौद्रिक गड़बड़ी की गई है, तब भी आप आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं। आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास किस तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैंअनचाहे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिएक्रेडिट कार्ड जारी करने वाली सभी कंपनियों को आरबीआई की ओर से कहा गया है कि, वे ग्राहक की स्पष्ट तौर पर सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड न तो जारी करें और न ही उसे अपग्रेड करें। यह निर्देश दिया गया है कि रिज़र्व बैंक से पहले अनुमोदन लिए बिना एनबीएफसी को वर्चुअल या फिजिकल तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड या इसी तरह के प्रोडक्ट जारी नहीं करने चाहिए। आरबीआई ने अप्रैल 2022 में कहा है कि, ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें जुर्माने के तौर पर बिल राशि के दोगुनी रकम का भुगतान करना होगा। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि, “जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया गया है वह आरबीआई के लोकपाल से इस बात की शिकायत कर सकता है। इसके बाद लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता के समय के नुकसान, उसके द्वारा खर्च की गई रकम, उसको होने वाली परेशानी तथा मानसिक पीड़ा के एवज में मुआवजे की राशि तय की जाएगी, जिसका भुगतान कार्ड जारीकर्ता को करना होगा। बैंकिंग सेवाओं में निम्नलिखित में से किसी भी त्रुटि के संबंध में बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है, जिस पर लोकपाल द्वारा विचार किया जा सकता है:
यह भी देखें: सीईआरएसएआई से संबंधित पूरी जानकारी क्या घर खरीदने वाला कोई ग्राहक किसी बैंक के खिलाफ आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करा सकता है?घर खरीदने वाला कोई ग्राहक निम्नलिखित मामलों में बैंक के खिलाफ आरबीआई के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है:
यह भी देखें: देश के 15 बड़े बैंकों में होम लोन की ब्याज़ दरें और ईएमआई क्या आप अपनी शिकायत सीधे आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं?आरबीआई के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने से पहले आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। आपको अपनी शिकायत को सबसे पहले अपने बैंक के सामने प्रस्तुत करना होगा, जो 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत के निवारण के लिए बाध्य है। अगर बैंक आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है या अगर आप बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं, तो उस स्थिति में आप आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने से पहले इस बात को भी ध्यान में रखें कि,’किसी दूसरे न्यायिक मंच में लंबित शिकायतों पर बैंकिंग लोकपाल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।’ यह भी देखें: धारा 80EEA से संबंधित पूरी जानकारी आरबीआई के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कहाँ संपर्क करें?आप उस बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में अपनी आरबीआई शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में आपके बैंक की शाखा स्थित है (इस लेख में पहले ही कार्यालय के बारे में जानकारी दी जा चुकी है)। क्रेडिट कार्ड और केंद्रीकृत संचालन के साथ अन्य प्रकार की सेवाओं से संबंधित आरबीआई की शिकायतों को उस बैंकिंग लोकपाल के पास प्रस्तुत किया जा सकता है जिनके अधिकार क्षेत्र में ग्राहक का बिलिंग पता स्थित है। यह भी देखें: एटीएम मशीन इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन कैसे करें मैं ऑफ़लाइन माध्यमों से आरबीआई के पास शिकायत कैसे दर्ज करा सकता हूँ?आप भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़, 160017 में स्थित केंद्रीकृत रसीद एवं प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) में व्यक्तिगत रूप से आरबीआई को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई के पास अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?आप तीन अलग-अलग तरीकों से आरबीआई के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
1. आरबीआई के पास लिखित रूप से अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?जिन लोगों को डाक के जरिए पत्राचार करना अधिक सुविधाजनक लगता है, वे आरबीआई लोकपाल को पत्र लिखकर और डाक या फैक्स के जरिए या व्यक्तिगत रूप से लोकपाल के कार्यालय में पहुँचाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि, बैंक द्वारा आपकी शिकायत का समाधान करने में असफल रहने के एक साल के भीतर आपको बैंकिंग लोकपाल के पास लिखित शिकायत दर्ज करनी होगी, साथ ही संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसका एक विकल्प यह भी है कि आप एक ईमेल लिखकर भी लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं—– अपनी आरबीआई शिकायत का प्रारूप (ड्राफ्ट) कैसे तैयार करें?हालाँकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप का पालन करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करना बेहतर होगा। इस उद्देश्य के लिए फॉर्म सभी बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध हैं। शिकायत दर्ज करते समय आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या जैसी बुनियादी जानकारी का उल्लेख करना होगा। यह भी देखें: 2022 में अपना होम लोन पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक 2. आरबीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (सीएमएस) पर अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?आप https://cms.rbi.org.in. के माध्यम से आरबीआई के पास अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली डेस्कटॉप के साथ-साथ सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइस पर भी उपलब्ध है। आपकी शिकायतों को संबंधित लोकपाल/क्षेत्रीय कार्यालय के पास भेजा जाएगा। आरबीआई के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियासीएमएस आरबीआई (cms.rbi.org.in) पर जाकर ‘फाइल ए कम्प्लेंट'(शिकायत दर्ज करें’) पर क्लिक करें। इस पेज के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर, शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। इसके अलावा, बैंक, एनबीएफसी या अन्य प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में से ‘टाइप ऑफ एंटिटी’ (‘निकाय के प्रकार’) का चयन करें। निकाय के प्रकार का चयन करने के बाद, इस पेज पर आपसे आपका मोबाइल नंबर, बैंक के संचालन का क्षेत्र, राज्य, ज़िला, बैंक का नाम जैसी जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि क्या आपकी शिकायत क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, और यदि आपका उत्तर ‘हाँ’ है तो आपको अपने बैंक का नाम, शाखा का नाम, अपना नाम और अपनी ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी। अगले पेज पर दिए गए विकल्पों में से चुनें कि क्या आपकी शिकायत विचाराधीन/मध्यस्थता के अधीन है, और फिर शिकायत के बारे में पूरा विवरण भरें। इसके बाद घोषणा (डिक्लेरेशन) पर सही का निशान लगाएँ और जिस नॉमिनेशन पर शिकायत की जा रही है उसका चयन करें। अगर सहायक दस्तावेज उपलब्ध हो, तो उसे भी प्रदान करें। अब, अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आरबीआई के पास शिकायतअगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन विफल हो जाता है और सेवा प्रदाता आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो आप आरबीआई के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स से संबंधित भुगतान में विफलता के मामले में शिकायत दर्ज की जा सकती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायतों के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामलों से संबंधित लोकपाल से संपर्क करें जिनके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है। 3. फोन के जरिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रियाऊपर दी गई तालिका में बताया जा चुका है कि, आप संबंधित कार्यालय में फोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालाँकि, अंत में आपको अपनी शिकायत लिखित माध्यम से ही दर्ज करनी होगी, ताकि औपचारिक तरीके से आपकी शिकायत का निवारण किया जा सके। आरबीआई के पास दर्ज की गई शिकायत की स्थिति की जानकारी कैसे पाएँ?आरबीआई के पास दर्ज की गई शिकायत की स्थिति जानने के लिए, आरबीआई सीएमएस (https://cms.rbi.org.in/) पर जाएँ, फिर अपनी भाषा चुनें, अपनी शिकायत संख्या (कम्प्लेंट नंबर) और कैप्चा दर्ज करें, और मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। आरबीआई के पास शिकायत: शिकायत दर्ज करने का शुल्क क्या है?बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जनवरी 2021 में जारी एक सर्कुलर में आरबीआई ने इस बात को फिर से दोहराया है कि, वह उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। बैंकिंग नियामक ने यह स्पष्ट किया कि, आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता हैमार्च 2022 में आरबीआई ने कहा कि, रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में सोशल मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा गलत सूचना फैलाई जा रही है, जिसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त हुई है। आरबीआई ने कहा, “बड़े पैमाने पर जनता के बीच यह संदेश (सोशल मीडिया पर) फैलाया जा रहा है कि, वे आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ तीसरे पक्ष के माध्यम से शुल्क/ फीस का भुगतान करके अपनी शिकायत दर्ज कराएँ या शिकायतों का शीघ्र निपटान कराएँ।” आरबीआई ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए किसी भी संस्था के साथ कोई गठबंधन नहीं किया गया है और न ही वह इसके लिए कोई शुल्क लेता है।” आरबीआई ने कहा, “आरबीआई ने आरबी-आईओएस के तहत निःशुल्क शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है, जिसमें किसी भी रूप या तरीके से फीस या शुल्क का भुगतान करना शामिल नहीं है।” आरबीआई में शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है?शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) प्रदान की जाएगी जिसके जरिए आप अपने मामले की प्रगति पर नज़र रख सकते हैं। लोकपाल द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाने पर दो चीजें होंगी – या तो आपको और आपके बैंक को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने में मदद की जाएगी, या फिर आदेश पारित किया जाएगा। शिकायत का समाधान करने में आरबीआई को कितना समय लगता है?आप की शिकायतों के निवारण में बैंकिंग लोकपाल को छह से आठ हफ़्ते का समय लगेगा। इस दौरान, आपकी शिकायत से जुड़ी सभी जानकारी की पुष्टि के लिए आरबीआई कार्यालय के प्रतिनिधि आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। आरबीआई से मुझे कितना मुआवज़ा मिल सकता है?पैसों से संबंधित विवाद के मामले में अगर बैंक को मौद्रिक हर्जाना देने का आदेश दिया जाता है, तो आपको मुआवज़ा के रूप में 20 लाख रुपये या सीधे तौर पर सेवा प्रदाता की गलती या विफलता से संबंधित राशि, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। यह मुआवज़ा विवादित राशि के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा, आपके समय एवं पैसों के नुकसान तथा आपको हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए भी मुआवज़ा दिया जा सकता है, जो 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। अगर आप बैंकिंग लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या करें?अगर आप बैंकिंग लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस मामले को और आगे ले जा सकते हैं। अपनी शिकायत के निवारण के लिए अब आप आरबीआई के अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपीलीय प्राधिकारी के फैसले से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को मामले के बारे में लिख सकते हैं। इन सभी जगहों पर शिकायत का समाधान नहीं हो पाने की स्थिति में आप उपभोक्ता अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)आरबीआई लोकपाल के पास दर्ज की गई शिकायत की मौजूदा स्थिति की जानकारी कैसे पाएँ?आरबीआई लोकपाल के पास दर्ज की गई शिकायत की मौजूदा स्थिति की जानकारी पाने के लिए, आरबीआई शिकायत पोर्टल (https://cms.rbi.org.in/) पर अपनी शिकायत संख्या दर्ज करें। आरबीआई द्वारा किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी?आरबीआई द्वारा वर्ष 1995 में पहली बार बैंकिंग लोकपाल योजना पेश की गई थी। Was this article useful?
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