आरबी समेकित लोकपाल योजना के लिए https cms rbi org पर किसी बैंक में शिकायत दर्ज करें। - aarabee samekit lokapaal yojana ke lie https chms rbi org par kisee baink mein shikaayat darj karen.

Table of Contents

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  • आरबीआई को शिकायत कैसे करें: कानूनी प्रक्रिया
  • आरबीआई बैंकिंग लोकपाल (ऑम्बड्समैन) का क्या मतलब है
  • आरबीआई शिकायत निवारण से संबंधित ई–मेल आईडी, फ़ोन नंबर
  • आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास किस तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं?
  • आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास किस तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं
  • क्या घर खरीदने वाला कोई ग्राहक किसी बैंक के खिलाफ आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करा सकता है?
  • क्या आप अपनी शिकायत सीधे आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं?
  • आरबीआई के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कहाँ संपर्क करें?
  • मैं ऑफ़लाइन माध्यमों से आरबीआई के पास शिकायत कैसे दर्ज करा सकता हूँ?
  • आरबीआई के पास अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?
  • 1. आरबीआई के पास लिखित रूप से अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?
  • अपनी आरबीआई शिकायत का प्रारूप (ड्राफ्ट) कैसे तैयार करें?
  • 2. आरबीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (सीएमएस) पर अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?
  • आरबीआई के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
  • डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आरबीआई के पास शिकायत
  • 3. फोन के जरिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया
  • आरबीआई के पास दर्ज की गई शिकायत की स्थिति की जानकारी कैसे पाएँ?
  • आरबीआई के पास शिकायत: शिकायत दर्ज करने का शुल्क क्या है?
  • आरबीआई में शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है?
  • शिकायत का समाधान करने में आरबीआई को कितना समय लगता है?
  • आरबीआई से मुझे कितना मुआवज़ा मिल सकता है?
  • अगर आप बैंकिंग लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या करें?
  • अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या आपको लगता है कि बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या नन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा आपकी समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं किया गया है? इससे भी बुरी स्थिति के बारे में सोचिए कि, अगर बैंक आपकी शिकायत पर ध्यान ही नहीं दे तो क्या होगा? क्या ग्राहकों के पास बैंक के नियमित शिकायत निवारण तंत्र और 2018 में शुरू की गई आंतरिक लोकपाल योजना के अलावा भी कोई दूसरा उपाय है? इसका जवाब है हाँ।

आरबीआई को शिकायत कैसे करें: कानूनी प्रक्रिया

देश के सभी बैंकों के नियामक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ऐसे मामलों का अंतिम पड़ाव है, और आप आगे बढ़कर यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई बैंकिंग लोकपाल द्वारा 12 नवंबर, 2021 को लागू की गई रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत आपकी शिकायत का समाधान किया जाएगा।

यह भी देखेंहोम लोन के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों से जुड़ी सभी जानकारी

आरबीआई बैंकिंग लोकपाल (ऑम्बड्समैन) का क्या मतलब है

बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के खंड 8 में उल्लिखित शिकायतों के आधार पर, बैंकिंग सेवाओं में त्रुटि के संबंध में ग्राहकों द्वारा आरबीआई के पास दर्ज की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग नियामक द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी को आरबीआई बैंकिंग लोकपाल (ऑम्बड्समैन) कहते हैं।

 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019के बारे में भी पढ़ें

आरबीआई शिकायत निवारण से संबंधित ई–मेल आईडी, फ़ोन नंबर

शहर आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करने का पता संचालनक्षेत्र
अहमदाबाद एन. सारा राजेंद्र कुमार

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

5वीं मंजिल, आयकर कार्यालय के समीप,

आश्रम रोड

अहमदाबाद-380009

एसटीडी कोड: 079

दूरभाष: 26582357

ई-मेल:

गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
बेंगलुरु सरस्वती श्यामप्रसाद

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

10/3/8, नृपतुंगा मार्ग,

बेंगलुरु -560 001

एसटीडी कोड: 080

दूरभाष: 22277660/22180221

फैक्स नंबर: 22276114

ई-मेल:

कर्नाटक
भोपाल हेमंत कुमार सोनी

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

होशंगाबाद रोड

पोस्ट बॉक्स नं. 32, भोपाल- 462 011

एसटीडी कोड: 0755

दूरभाष: 2573772, 2573776, 257379

ई-मेल:

मध्य प्रदेश
भुवनेश्वर बिस्वजीत सारंगी

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

पं. जवाहरलाल नेहरू मार्ग

भुवनेश्वर-751 001

एसटीडी कोड: 0674

दूरभाष: 2396207

फैक्स नंबर: 2393906

ई-मेल:

ओड़िशा
चंडीगढ़ एम. के. मल्ल

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

चौथी मंजिल, सेक्टर-17

चंडीगढ़

दूरभाष: 0172 – 2703937

फैक्स नंबर: 0172 – 2721880

ई-मेल:

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा हरियाणा के पंचकुला, यमुना नगर और अंबाला ज़िले
चेन्नई बालू के.

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

फोर्ट ग्लेशिस, चेन्नई 600 001

एसटीडी कोड: 044

दूरभाष: 25395964

फैक्स नंबर: 25395488

ई-मेल:

तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (माहे क्षेत्र को छोड़कर) तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
देहरादून अरुण भगोलीवाल

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

74/1 जी.एम.वी.एन. भवन, पहली मंजिल,

राजपुर रोड,

देहरादून – 248 001

एसटीडी कोड: 0135

टेलीफोन: 2742001

फैक्स : 2742001

ई-मेल:

उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के सात ज़िले, यानी सहारनपुर, शामली (प्रबुद्ध नगर), मुज़फ़्फ़रनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर)
गुवाहाटी थोटंगम जमांग

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

स्टेशन रोड, पान बाज़ार

गुवाहाटी-781 001

एसटीडी कोड: 0361

टेलीफोन नंबर: 2734219/2512929

ई-मेल:

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा
हैदराबाद टी. श्रीनिवास राव

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

6-1-56, सचिवालय रोड

सैफ़ाबाद, हैदराबाद-500 004

एसटीडी कोड: 040

दूरभाष: 23210013

फैक्स नंबर: 23210014

ई-मेल:

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
जयपुर रेखा चंदनवेली

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक,

चौथी मंजिल, रामबाग सर्कल,

टोंक रोड, जयपुर – 302 004

एसटीडी कोड: 0141

दूरभाष: 2577931

ई-मेल:

राजस्थान
जम्मू रमेश चंद

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक,

रेल प्रमुख परिसर,

जम्मू- 180012

एसटीडी कोड: 0191

टेलीफोन: 2477905

फैक्स : 2477219

ई-मेल:

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
कानपुर पी.के. नायक

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

एम. जी. रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 82

कानपुर-208 001

एसटीडी कोड: 0512

दूरभाष: 2305174/2303004

ई-मेल:

उत्तर प्रदेश (गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली (प्रबुद्ध नगर), मुज़फ़्फ़रनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर) ज़िलों को छोड़कर
कोलकाता रवींद्र किशोर पांडा

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

15, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता-700 001

एसटीडी कोड: 033

दूरभाष: 22310217

फैक्स नंबर: 22305899

ई-मेल:

पश्चिम बंगाल और सिक्किम
मुंबई –I नीना रोहित जैन

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

चौथी मंजिल, आरबीआई भायखला कार्यालय भवन,

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,

भायखला, मुंबई-400 008

एसटीडी कोड: 022

दूरभाष: 23022028

फैक्स: 23022024

ई-मेल:

मुंबई के ज़िले, मुंबई उपनगरीय क्षेत्र और ठाणे
मुंबई –II एस.के. कार

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

चौथी मंजिल, आरबीआई भायखला कार्यालय भवन,

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,

भायखला, मुंबई-400 008

एसटीडी कोड: 022

टेलीफोन: 23001280/23001483

फैक्स : 23022024

ई-मेल:

गोवा और महाराष्ट्र, (मुंबई, मुंबई उपनगरीय क्षेत्र और ठाणे जिलों को छोड़कर)
पटना राजेश जय कांत

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

पटना-800 001

एसटीडी कोड: 0612

दूरभाष: 2322569/2323734

फैक्स नंबर: 2320407

ई-मेल:

बिहार
नई दिल्ली-I आर.के. मूलचंदानी

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक,

संसद मार्ग, नई दिल्ली

एसटीडी कोड: 011

दूरभाष: 23725445

फैक्स नंबर: 23725218

ई-मेल:

दिल्ली के उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी, नई दिल्ली और दक्षिणी ज़िले
नई दिल्ली-II रुचि एएसएच

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

संसद मार्ग, नई दिल्ली

एसटीडी कोड: 011

दूरभाष: 23724856

ई-मेल:

हरियाणा (पंचकुला, यमुना नगर और अंबाला ज़िलों को छोड़कर) तथा उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद और गौतमबुद्धनगर ज़िले
रायपुर जे.पी. टिर्की

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

54/949, शुभाशीष परिसर, सत्य प्रेम विहार

महादेव घाट रोड, सुंदर नगर, रायपुर- 492013

एसटीडी कोड: 0771

टेलीफोन: 2244246

ई-मेल:

छत्तीसगढ़
रांची चंदना दासगुप्ता

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

चौथी मंजिल, प्रगति सदन,

आरआरडीए बिल्डिंग,

कचहरी रोड, रांची, झारखंड- 834001

एसटीडी कोड: 0651

दूरभाष: 8521346222/9771863111/7542975444

फैक्स: 2210511

ई-मेल:  

झारखंड
तिरुवनंतपुरम जी. रमेश

सी/ओ- भारतीय रिज़र्व बैंक

बेकरी जंक्शन

तिरुवनंतपुरम-695 033

एसटीडी कोड: 0471

दूरभाष: 2332723/2323959

फैक्स नंबर: 2321625

ई-मेल:

केरल, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (केवल माहे क्षेत्र)

स्रोत: आरबीआई

यह भी देखें: होम लोन के लिए सर्वोत्तम बैंक

आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास किस तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं?

बैंक से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों के लिए आप आरबीआई के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें आरबीआई की ओर से नीचे दी गई सूची में उल्लिखित शिकायतों के निवारण का प्राधिकार दिया गया है।

उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी बैंक ने किसी भी तरह का पक्षपात या भेदभाव करते हुए आपके होम लोन के अनुरोध को नामंजूर कर दिया है, या फिर बैंक इस वजह से परहेज कर रहा है कि आपको कम ब्याज दर का फायदा नहीं मिल पाए, तो उस स्थिति में आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। अगर बैंक की ओर से आपके खाते के संबंध में किसी भी तरह की मौद्रिक गड़बड़ी की गई है, तब भी आप आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं।

आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास किस तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं

अनचाहे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए

क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली सभी कंपनियों को आरबीआई की ओर से कहा गया है कि, वे ग्राहक की स्पष्ट तौर पर सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड न तो जारी करें और न ही उसे अपग्रेड करें। यह निर्देश दिया गया है कि रिज़र्व बैंक से पहले अनुमोदन लिए बिना एनबीएफसी को वर्चुअल या फिजिकल तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड या इसी तरह के प्रोडक्ट जारी नहीं करने चाहिए।

आरबीआई ने अप्रैल 2022 में कहा है कि, ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें जुर्माने के तौर पर बिल राशि के दोगुनी रकम का भुगतान करना होगा। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि, “जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया गया है वह आरबीआई के लोकपाल से इस बात की शिकायत कर सकता है। इसके बाद लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता के समय के नुकसान, उसके द्वारा खर्च की गई रकम, उसको होने वाली परेशानी तथा मानसिक पीड़ा के एवज में मुआवजे की राशि तय की जाएगी, जिसका भुगतान कार्ड जारीकर्ता को करना होगा।

बैंकिंग सेवाओं में निम्नलिखित में से किसी भी त्रुटि के संबंध में बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है, जिस पर लोकपाल द्वारा विचार किया जा सकता है:

  1. चेक, ड्राफ्ट या बिल के भुगतान या कलेक्शन में बहुत ज्यादा विलंब करना अथवा इनका भुगतान नहीं करना
  2. बिना किसी ठोस कारण के, किसी भी उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किए गए छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को स्वीकार नहीं करना और कमीशन वसूल करना
  3. बिना किसी ठोस कारण के, प्रस्तुत किए गए सिक्कों को स्वीकार नहीं करना और इस संबंध में कमीशन वसूल करना
  4. बाहर से बैंक में भेजी गई धनराशि का भुगतान नहीं करना या भुगतान में विलंब करना
  5. ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या बैंकर्स चेक जारी नहीं करना या जारी करने में विलंब करना
  6. काम-काज के लिए निर्धारित घंटों के दौरान काम नहीं करना
  7. बैंकिंग सुविधाएँ (ऋण और अग्रिम राशि देने के मामले को छोड़कर) उपलब्ध कराने में असफल रहना या सुविधाएँ प्रदान करने में विलंब करना, जिसके बारे में बैंक या उसके प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों द्वारा लिखित रूप में वादा किया गया था
  8. पार्टियों के खातों में आय को जमा करने में विलंब या जमा नहीं करना, जमा का भुगतान नहीं करना अथवा किसी बैंक में बचत खाते, चालू खाते या अन्य खाते में जमाराशियों पर मिलने वाले ब्याज दर के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों, यदि कोई हो, का पालन नहीं करना
  9. भारत के किसी भी बैंक में अपना खाता रखने वाले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा विदेश से भेजी गई धनराशि, जमाराशि तथा बैंक से संबंधित अन्य मामलों के बारे में दर्ज कराई गई शिकायतें
  10. बिना किसी वैध कारण के जमा खाता खोलने से इनकार करना
  11. ग्राहक को पहले से पूरी जानकारी दिए बिना ही शुल्क वसूलना
  12. बैंक या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भारत में एटीएम / डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के संचालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करना
  13. बैंक या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा क्रेडिट कार्ड के संचालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करना
  14. बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करना
  15. पेंशन की राशि का भुगतान नहीं करना या भुगतान में विलंब करना (ऐसी शिकायतों के लिए संबंधित बैंक की ओर से की गई कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन उसके कर्मचारियों के संबंध में शिकायत नहीं की जा सकती)
  16. करों के भुगतान को स्वीकार करने से इनकार करना या भुगतान स्वीकार करने में विलंब करना
  17. सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज़) को रिडीम करने के संबंध में जारी करने से इनकार करना या जारी करने में विलंब करना, या सेवा प्रदान करने में विफलता या सेवा प्रदान करने में विलंब करना
  18. समुचित रूप से सूचना दिए बिना अथवा पर्याप्त कारण के बिना जमा खातों को जबरन बंद करना
  19. खातों को बंद करने से इनकार करना या बंद करने में विलंब करना
  20. बैंक द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार नियमावली का पालन नहीं करना
  21. भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड द्वारा ग्राहकों के संबंध में बैंक की प्रतिबद्धता के लिए निर्धारित नियमों, जिन्हें बैंक द्वारा भी अंगीकृत किया जाता है, का पालन नहीं करना
  22. बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करना
  23. बैंकों द्वारा बीमा/म्यूचुअल फंड/ तीसरे पक्ष के निवेश से संबंधित अन्य उत्पादों की बिक्री जैसी अर्ध-बैंकिंग गतिविधियों के बारे में आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करना
  24. बैंकिंग सेवाओं या अन्य सेवाओं के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित कोई अन्य मामला

यह भी देखें: सीईआरएसएआई से संबंधित पूरी जानकारी

क्या घर खरीदने वाला कोई ग्राहक किसी बैंक के खिलाफ आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करा सकता है?

घर खरीदने वाला कोई ग्राहक निम्नलिखित मामलों में बैंक के खिलाफ आरबीआई के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है:

  1. ब्याज दरों के संबंध में आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करना
  2. लोन के आवेदनों को मंजूरी देने या अदायगी में विलंब अथवा लोन के आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित समय-सारणी का पालन करने में विलंब
  3. आवेदक को वैध कारण बताए बिना लोन के आवेदन को स्वीकार नहीं करना
  4. बैंक द्वारा ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार नियमावली या ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करना
  5. भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य दिशा-निर्देश या निर्देश का पालन न करना, जिसे इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है

यह भी देखेंदेश के 15 बड़े बैंकों में होम लोन की ब्याज़ दरें और ईएमआई

क्या आप अपनी शिकायत सीधे आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं?

आरबीआई के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने से पहले आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। आपको अपनी शिकायत को सबसे पहले अपने बैंक के सामने प्रस्तुत करना होगा, जो 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत के निवारण के लिए बाध्य है। अगर बैंक आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है या अगर आप बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं, तो उस स्थिति में आप आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने से पहले इस बात को भी ध्यान में रखें कि,’किसी दूसरे न्यायिक मंच में लंबित शिकायतों पर बैंकिंग लोकपाल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।’

यह भी देखें: धारा 80EEA से संबंधित पूरी जानकारी 

आरबीआई के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कहाँ संपर्क करें?

आप उस बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में अपनी आरबीआई शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में आपके बैंक की शाखा स्थित है (इस लेख में पहले ही कार्यालय के बारे में जानकारी दी जा चुकी है)। क्रेडिट कार्ड और केंद्रीकृत संचालन के साथ अन्य प्रकार की सेवाओं से संबंधित आरबीआई की शिकायतों को उस बैंकिंग लोकपाल के पास प्रस्तुत किया जा सकता है जिनके अधिकार क्षेत्र में ग्राहक का बिलिंग पता स्थित है।

यह भी देखें: एटीएम मशीन इंस्टॉलेशन के लिए आवेदन कैसे करें

मैं ऑफ़लाइन माध्यमों से आरबीआई के पास शिकायत कैसे दर्ज करा सकता हूँ?

आप भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़, 160017 में स्थित केंद्रीकृत रसीद एवं प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) में व्यक्तिगत रूप से आरबीआई को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आरबीआई के पास अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?

आप तीन अलग-अलग तरीकों से आरबीआई के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

  1. आप आरबीआई के पास लिखित रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
  2. आप आरबीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
  3. आप संबंधित कार्यालय में फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

1. आरबीआई के पास लिखित रूप से अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?

जिन लोगों को डाक के जरिए पत्राचार करना अधिक सुविधाजनक लगता है, वे आरबीआई लोकपाल को पत्र लिखकर और डाक या फैक्स के जरिए या व्यक्तिगत रूप से लोकपाल के कार्यालय में पहुँचाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि, बैंक द्वारा आपकी शिकायत का समाधान करने में असफल रहने के एक साल के भीतर आपको बैंकिंग लोकपाल के पास लिखित शिकायत दर्ज करनी होगी, साथ ही संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसका एक विकल्प यह भी है कि आप एक ईमेल लिखकर भी लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं—–

अपनी आरबीआई शिकायत का प्रारूप (ड्राफ्ट) कैसे तैयार करें?

हालाँकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप का पालन करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करना बेहतर होगा। इस उद्देश्य के लिए फॉर्म सभी बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध हैं।

शिकायत दर्ज करते समय आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या जैसी बुनियादी जानकारी का उल्लेख करना होगा।

यह भी देखें2022 में अपना होम लोन पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक

2. आरबीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (सीएमएस) पर अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?

आप https://cms.rbi.org.in. के माध्यम से आरबीआई के पास अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली डेस्कटॉप के साथ-साथ सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइस पर भी उपलब्ध है। आपकी शिकायतों को संबंधित लोकपाल/क्षेत्रीय कार्यालय के पास भेजा जाएगा।

आरबीआई के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

सीएमएस आरबीआई (cms.rbi.org.in) पर जाकर ‘फाइल ए कम्प्लेंट'(शिकायत दर्ज करें’) पर क्लिक करें।

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इस पेज के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर, शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। इसके अलावा, बैंक, एनबीएफसी या अन्य प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में से ‘टाइप ऑफ एंटिटी’ (‘निकाय के प्रकार’) का चयन करें।

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निकाय के प्रकार का चयन करने के बाद, इस पेज पर आपसे आपका मोबाइल नंबर, बैंक के संचालन का क्षेत्र, राज्य, ज़िला, बैंक का नाम जैसी जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि क्या आपकी शिकायत क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, और यदि आपका उत्तर ‘हाँ’ है तो आपको अपने बैंक का नाम, शाखा का नाम, अपना नाम और अपनी ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी।

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अगले पेज पर दिए गए विकल्पों में से चुनें कि क्या आपकी शिकायत विचाराधीन/मध्यस्थता के अधीन है, और फिर शिकायत के बारे में पूरा विवरण भरें। इसके बाद घोषणा (डिक्लेरेशन) पर सही का निशान लगाएँ और जिस नॉमिनेशन पर शिकायत की जा रही है उसका चयन करें। अगर सहायक दस्तावेज उपलब्ध हो, तो उसे भी प्रदान करें। अब, अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आरबीआई के पास शिकायत

अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन विफल हो जाता है और सेवा प्रदाता आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो आप आरबीआई के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स से संबंधित भुगतान में विफलता के मामले में शिकायत दर्ज की जा सकती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायतों के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामलों से संबंधित लोकपाल से संपर्क करें जिनके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है।

3. फोन के जरिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

ऊपर दी गई तालिका में बताया जा चुका है कि, आप संबंधित कार्यालय में फोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालाँकि, अंत में आपको अपनी शिकायत लिखित माध्यम से ही दर्ज करनी होगी, ताकि औपचारिक तरीके से आपकी शिकायत का निवारण किया जा सके।

आरबीआई के पास दर्ज की गई शिकायत की स्थिति की जानकारी कैसे पाएँ?

आरबीआई के पास दर्ज की गई शिकायत की स्थिति जानने के लिए, आरबीआई सीएमएस (https://cms.rbi.org.in/) पर जाएँ, फिर अपनी भाषा चुनें, अपनी शिकायत संख्या (कम्प्लेंट नंबर) और कैप्चा दर्ज करें, और मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

आरबीआई के पास शिकायत: शिकायत दर्ज करने का शुल्क क्या है?

बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जनवरी 2021 में जारी एक सर्कुलर में आरबीआई ने इस बात को फिर से दोहराया है कि, वह उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है।

बैंकिंग नियामक ने यह स्पष्ट किया कि, आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है

मार्च 2022 में आरबीआई ने कहा कि, रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में सोशल मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा गलत सूचना फैलाई जा रही है, जिसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त हुई है।

आरबीआई ने कहा, “बड़े पैमाने पर जनता के बीच यह संदेश (सोशल मीडिया पर) फैलाया जा रहा है कि, वे आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ तीसरे पक्ष के माध्यम से शुल्क/ फीस का भुगतान करके अपनी शिकायत दर्ज कराएँ या शिकायतों का शीघ्र निपटान कराएँ।” आरबीआई ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए किसी भी संस्था के साथ कोई गठबंधन नहीं किया गया है और न ही वह इसके लिए कोई शुल्क लेता है।” आरबीआई ने कहा, “आरबीआई ने आरबी-आईओएस के तहत निःशुल्क शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है, जिसमें किसी भी रूप या तरीके से फीस या शुल्क का भुगतान करना शामिल नहीं है।”

आरबीआई में शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है?

शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) प्रदान की जाएगी जिसके जरिए आप अपने मामले की प्रगति पर नज़र रख सकते हैं। लोकपाल द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाने पर दो चीजें होंगी – या तो आपको और आपके बैंक को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने में मदद की जाएगी, या फिर आदेश पारित किया जाएगा।

शिकायत का समाधान करने में आरबीआई को कितना समय लगता है?

आप की शिकायतों के निवारण में बैंकिंग लोकपाल को छह से आठ हफ़्ते का समय लगेगा। इस दौरान, आपकी शिकायत से जुड़ी सभी जानकारी की पुष्टि के लिए आरबीआई कार्यालय के प्रतिनिधि आपसे भी संपर्क कर सकते हैं।

आरबीआई से मुझे कितना मुआवज़ा मिल सकता है?

पैसों से संबंधित विवाद के मामले में अगर बैंक को मौद्रिक हर्जाना देने का आदेश दिया जाता है, तो आपको मुआवज़ा के रूप में 20 लाख रुपये या सीधे तौर पर सेवा प्रदाता की गलती या विफलता से संबंधित राशि, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। यह मुआवज़ा विवादित राशि के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा, आपके समय एवं पैसों के नुकसान तथा आपको हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए भी मुआवज़ा दिया जा सकता है, जो 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

अगर आप बैंकिंग लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या करें?

अगर आप बैंकिंग लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस मामले को और आगे ले जा सकते हैं। अपनी शिकायत के निवारण के लिए अब आप आरबीआई के अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपीलीय प्राधिकारी के फैसले से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को मामले के बारे में लिख सकते हैं। इन सभी जगहों पर शिकायत का समाधान नहीं हो पाने की स्थिति में आप उपभोक्ता अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

आरबीआई लोकपाल के पास दर्ज की गई शिकायत की मौजूदा स्थिति की जानकारी कैसे पाएँ?

आरबीआई लोकपाल के पास दर्ज की गई शिकायत की मौजूदा स्थिति की जानकारी पाने के लिए, आरबीआई शिकायत पोर्टल (https://cms.rbi.org.in/) पर अपनी शिकायत संख्या दर्ज करें।

आरबीआई द्वारा किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी?

आरबीआई द्वारा वर्ष 1995 में पहली बार बैंकिंग लोकपाल योजना पेश की गई थी।

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