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इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 D, हर साल आपको 25 हजार से 1 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) खर्चों पर टैक्स से छूट दिला सकता है। यह सेक्शन 80 D क्या होता है और कैसे काम करता है? इससे टैक्स छूट कैसे मिलती है और कितनी मिलती है? उनसे संबंधित नियम और शर्तें क्या हैं? इन सारी बातों की जानकारी इस हम इस लेख में देंगे। All About Section 80 D in Hindi. पूरा लेख एक नजर में
सेक्शन 80D क्या होता है? What is Section 80D?आप अपने और अपने परिवार के Health Insurance पर जो खर्च करते हैं उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80d की मदद से टैक्स छूट मिलती है। आपके खुद के ऊपर और आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर Health Insurance पर हुए खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है। इसकी मदद से आप निम्नलिखित प्रकार से टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं-
ध्यान दें: Preventive Healthcare Expenses के मामलों में : अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम का कुल भुगतान आपके लिए निर्धारित अधिकतम टैक्स कटौती से कम है, तो आप उसमें ₹5000 का हेल्थ चेकअप वगैरह पर आए खर्चे कम) भी शामिल कर सकते हैं। I लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान अधिकतम टैक्स कटौती की सीमा से अधिक हैं तो फिर हेल्थ चेक अप वगैरह के खर्चें इसमें शामिल नहीं कर सकते। 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों का इलाज खर्च भी कर सकते हैं शामिल बीमा कंपनियां सामान्यतः 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा (health insurance) उपलब्ध नहीं कराती। इसलिए ऐसे लोगों के इलाज पर 50 हजार तक के खर्च को भी सेक्शन 80d के तहत टैक्स छूट वाले खर्च में शामिल किया गया है।
जानिए आपके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस पर कितनी टैक्स छूट मिलेगी?ऊपर बताए गए नियमों के तहत, आपके लिए Health Insurance प्रीमियम पर टैक्स छूट की लिमिट निम्नलिखित प्रकार से अलग-अलग हो सकती है –
इन्हें नहीं कर सकते शामिल | exclusions under section 80D?सेक्शन 80d के तहत निम्नलिखित तरीकों से किए गए भुगतान ओं को शामिल नहीं किया जा सकता-
अन्य संबंधित नियम | Other Relevant Sectionsअब हम कुछ ऐसे ऐसे नियमों से भी आपका परिचय करा देते हैं, जोकि स्वास्थ्य़ संबंधी खर्चों पर टैक्स छूट लेने के लिए बनाए गए हैं। ध्यान रखें कि सेक्शन 80 D सिर्फ Health Insurance प्रीमियम पर टैक्स छूट के लिए होता है, जबकि अन्य सेक्शन आपको इलाज, हेल्थ चेकअप वगैरह पर टैक्स छूट के लिए हैं। सेक्शन 80DDBइस नियम के तहत, वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को कुछ विशेष प्रकार की गंभीर बीमारियों के इलाज में खर्च पर टैक्स छूट Section 80DDB के तहत मिलती है। उम्र के हिसाब से इस टैक्स छूट की लिमिट इस प्रकार है-
अगर किसी परिवार में, दोनों उम्र कैटेगरी वाले लोग शामिल हैं तो, इस नियम की मदद से, कुल 140000 रुपए के खर्च पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है।
सेक्शन 80DDइस नियम की मदद से, परिवार के विकलांग सदस्य (dependents with any disability) के इलाज पर हुए 75,000 रुपए तक के इलाज खर्च पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इस टैक्स छूट में, परिवार के सदस्यों के नर्सिंग, ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटाइजेशन वगैरह पर हुए खर्चों को शामिल कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी होने पर, उनके इलाज के 1.25 लाख रुपए तक के खर्चों पर यह टैक्स छूट ली जा सकती है। सेक्शन 80Uइस नियम के तहत, कोई विकलांग व्यक्ति, खुद भी अपने इलाज पर 75000 रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट ले सकता है। गंभीर बीमारी के इलाज पर 1.25 लाख रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट ली जा सकती है। सेक्शन 17इससे, किसी कंपनी की ओर से, कर्मचारी के इलाज या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के इलाज पर हुए खर्च पर टैक्स छूट मिलती है। Section 17 की मदद से ऐसे अधिकतम 15 हजार रुपए तक के खर्चों पर टैक्स छूट ली जा सकती है। ये खर्च कर्मचारी की सैलरी से काटकर दिया जाता है, इसलिए इस पर टैक्स छूट भी कर्मचारी ही ले सकता है।
चन्द्रकान्त PlanMoneyTax.Com और Hindi.PlanMoneyTax.Com के संस्थापक एडिटर हैं। इन्होने टैक्स, निवेश, बचत और बीमा पर 600 से ज्यादा लेख लिखे हैं। इससे पहले वो CNBC आवाज़ बिजनेस चैनल में एसिस्टेंट एडिटर रहे हैं। इनकम टैक्स में 80D क्या है?हेल्थ इंश्योरेंस चाहे आपका हो या आपके माता-पिता का. आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्स की धारा 80D का इस्तेमाल किया जाता है. इसी धारा के तहत आप खुद के हेल्थ इंश्योरेंस या अपने माता-पिता के इंश्योरेंस पर टैक्स बचा सकते हैं.
80DDB के अंतर्गत कौन सी बीमारियां कवर की जाती हैं?सेक्शन 80DDB
इनमें कैंसर, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और एड्स आदि बीमारियां शामिल हैं। आम तौर पर यह कटौती 40 हजार रुपए होती है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह कटौती 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके लिए चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना होता है।
80TTA का क्या अर्थ है?इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80टीटीए (Section 80TTA of the Income Tax Act) के तहत बचत खाते पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री रहता है। ध्यान रहे कि इसमें आपके सभी बैंक बचत खातों पर मिले ब्याज को शामिल किया जाएगा। यदि सभी बैंक खातों का ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा।
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