1 | योजना का नाम | अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 09 से 10) |
2 | योजना का संक्षिप्त परिचय | अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कक्षा 09 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। |
3 | योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष | वर्ष 2013-14 |
4 | लाभान्वित वर्ग | अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थी |
5 | योजना की पात्रता | 1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 09 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता-पिता/जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 2.5 लाख से अधिक न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। 6. विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो |
6 | योजना में देय सुविधाएं | डेस्काॅलर छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु) 1. छात्र-छात्रा 150/- प्रतिमाह 2. एकमुश्त अनुदान 750/- प्रति वर्ष हाॅस्टलर छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु) 1. छात्र-छात्रा 350/- प्रतिमाह 2. एकमुश्त अनुदान 1000/- प्रति वर्ष |
7 | योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय | संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है। |
8 | योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता | संबंधित विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है। |
9 | योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज | जाति प्रमाण-पत्र आय प्रमाण-पत्र भामाशाह एवं आधार नंबर |
10 | योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र | सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- मुख्यालय |
11 | भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात | केन्द्र प्रवर्तित योजना (75 प्रतिशत केन्द्रांश 25 प्रतिशत राज्यांश) |
कोरोना के कारण इस स्कॉलरशिप (National Means cum Merit Scholarship Scheme) को इस वर्ष अभी तक आयोजित नहीं किया गया था लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद अब इसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गये हैं। स्कॉलरशिप के नियमों के अनुसार 7वीं में 55 प्रतिशत अंक पाने वाले अनारक्षित व ओबीसी और 50 प्रतिशत अंक पाने वाले एससी/एसटी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते थे जिनके अभिभावकों की सालाना आय 1.5 लाख से अधिक न हो।
इस स्कॉलरशिप (NMMSS) के माध्यम से देशभर के एक लाख मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने एक हजार यानी हर साल 12 हजार रुपये स्कॉलरशिप सीधे छात्र के
अकाउंट में भेजी जाती है।
लेकिन कोरोना के कारण बिना परीक्षा लिए ही छात्रों को 8वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया गया इसी कारण इस साल पहली बार शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आवेदन करने वाले छात्रों के लिए अंकों की अनिवार्यता समाप्त कर दी। NMMSS परीक्षा की खास बात ये है कि इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
National Means cum Merit Scholarship Scheme 2022: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
1. पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के होमपेज पर जाएं और 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें।
2. दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें, उपक्रम का चयन करें और 'जारी रखें
पर क्लिक करें।
3. छात्र का पता , स्कॉलरशिप श्रेणी, योजना प्रकार (स्कॉलरशिप योजना), लिंग का चयन करें, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखें।
4. बैंक विवरण प्रदान करें (बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या)
5. पहचान विवरण के रूप में आधार या बैंक खाता संख्या का चयन करें और 'रजिस्टर' बटन पर क्लिक करें।
6. मोबाइल नंबर क वेरीफाई किया जाएगा और एक ओटीपी जनरेट होगा।
7. अब, ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन करें और फॉर्म भरें।
8. एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जेनरेट होगा। भविष्य के
संदर्भों के लिए इसका इस्तेमाल करें।
National Means cum Merit Scholarship Scheme: इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में ड्रॉप आउट को रोकने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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